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केंद्र सरकार का नया कानून फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट पर होगी अब सरकार की नजर

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार का नया कानून जारी किया गया है जिस आदेश के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि देश के सुरक्षा के लिए और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों को देश में उपस्थित सभी लोगों के निजी कंप्यूटर , मोबाइल और अन्य डिजिटल चीजों में मौजूद डाटा पर नजर रखने के विषय में और उन्हें पूर्ण रूप से जांचने का अधिकार दे दिया गया है ।

केंद्र सरकार का नया कानून फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट पर होगी अब सरकार की नजर

केंद्र सरकार का नया कानून, इसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को भारत की किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देश विरोधी गतिविधियों में या किसी अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का किसी भी प्रकार से संदेह होता है तो उसे उनके कंप्यूटर मोबाइल और अन्य डिजिटल यंत्रों में मौजूद डाटा का बेहिचक जांच कर सकती हैं और उन पर उचित कार्यवाही भी कर सकती हैं  ।

केंद्र सरकार का नया कानून फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट पर होगी अब सरकार की नजर

देश में सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत करने के लिए अब केंद्र सरकार का नया कानून आ रहा है । सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 79 को भी अमल में लाने की तैयारी कर रही है ।  एक रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया है कि धारा 79 के तहत देशभर में किसी भी स्थान पर इस्तेमाल और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह धारा लागू होगा ।  गौरतलब है कि इस धारा से लागू हो जाने के पश्चात ट्विटर , फेसबुक , व्हाट्सएप , शेयर चैट , गूगल , अमेजॉन और याहू जैसी कंपनियों को सरकार के द्वारा पूछे गए किसी भी मैसेज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देनी होगी और किसी भी तत्व को छिपाना नहीं होगा ।

फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट पर होगी अब सरकार की नजर

केंद्र सरकार का नया कानून, इसके अनुसार अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, शेयर चैट, अमेजॉन, याहू  जैसी कंपनियां सरकार के द्वारा पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती हैं या फिर कोई भी तथ्य छुपाने का कोशिश करती हैं तो इस स्थिति में सरकार उन पर बेहिचक उचित कार्यवाही कर सकती है ।

केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार अगर सरकार को किसी प्रकार के मैसेज वीडियो या फोटो पर आपत्ति होती है तो सरकार ऐसे मैसेज के बारे में उससे संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी मांगेगी और कंपनियों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़कर मैसेज के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी ।

 

 

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देश में सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून आ रहा है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 79 को भी ला रही है
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